रायगढ़, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ ने आदेश जारी किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किए जाने के साथ ही निर्वाचन घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहने के फलस्वरूप नगरीय निकाय निर्वाचन 2021 की प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। साथ ही मुख्यालय परित्याग करने के साथ सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया गया है।
उक्त आदेश के जारी होने के उपरंात कार्यालय को विभिन्न प्रकार के अवकाश एवं मुख्यालय परित्याग के आवेदन प्राप्त हो रहे है, ऐसी परिस्थिति में जिले के विकासखण्ड/नगरीय क्षेत्र रायगढ़ एवं सारंगढ़ को छोड़कर शेष विकासखण्ड/नगरीय क्षेत्र के समस्त कार्यालय प्रमुख निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी के सभी प्रकार को अवकाश कार्यालय प्रमुख अपने स्तर से नियमानुसार निराकरण करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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