पत्रकार न्यायलय के समक्ष परिवाद दायर कर करे शिकायत…

जगन्नाथ बैरागी@दिल्ली – पत्रकारों के खिलाफ अधिकतर मामलो में झूठी शिकायत पर होने वाले मुकदमे पर देश के सर्वोच्च न्यालय ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी भी पत्रकार पर झूठी शिकायत पर झूठा मुकदमा दर्ज हुआ तो राज्यों के DGP उसके लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को स्पष्ट निर्देश दिए है।

उल्लेखनीय है पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ लगातार देशभर में कोरोनाकाल में दर्ज हो रहे मुकदमों को गंभीरता से लिया है।इस बाबत BSPS द्वारा गृहमंत्री अमित शाह को भी पत्र लिखकर संगठन ने इसे चौथे स्तंभ की निष्पक्षता पर हमला बताया है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए पी सिंह ने उच्चतम न्यायालय में इस बाबत सुनवाई के दौरान पत्रकारों का पक्ष रखते हुए इस पर माननीय न्यायालय को संज्ञान में लेने का आग्रह किया, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक को यह स्पष्ट निर्देश दिए है जिसमे पत्रकारों के ऊपर समाचार संकलन को लेकर झूठे मुकदमे दर्ज करने पर न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से देश भर के पत्रकारों ने स्वागत किया है।
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