रायगढ़: मकान बनाने का ठेका लेकर 8,49,100 रूपये की धोखाधड़ी कर फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा, भेजा गया रिमांड पर….

रायगढ़। सहायक उप निरीक्षक प्रेम नारायण पाण्डेय एवं हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर रायगढ़ न्यायालय के बाहर धोखाधड़ी के फरार आरोपी पंकज गुप्ता उर्फ रिंकु निवासी पंडरीपानी थाना फरसाबहार जिला जशपुर को हिरासत में लिया गया जिसे थाने में दर्ज धोखाधड़ी के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। शातिर आरोपी के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में दिनांक 21.10.2021 को सूर्याबिहार कालोनी रायगढ़ में रहने वाले प्रवीण कुमार त्रिपाठी द्वारा मकान बनाने का ठेका लेकर 8,49,100 रूपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। आरोपी पिछले करीब 9 माह से गिरफ्तारी के भय से लुक छिप रहा था। सीएसपी रायगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी, गिरफ्तारी के निर्देश थाना प्रभारी चक्रधरनगर को दिया गया था। मामले के अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उप निरीक्षक प्रेम नारायण पाण्डेय द्वारा आरोपी की सूचना देने उसके सकूनत पर मुखबिर लगाकर रखा गया था। आज सुबह मुखबिर द्वारा आरोपी पंकज गुप्ता उर्फ रिंकु के अपने केस में जमानत लेने रायगढ़ आने वाला है, सूचना दिया गया जिस पर एएसआई पाण्डेय न्यायालय के बाहर स्टाफ के साथ आरोपी पर निगाह रखे हुये थे, जिसे दोपहर धर दबोचा गया और अप.क्र. 558/2021 धारा 420 आईपीसी में विधिवत आरोपी पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू पिता बलदेव प्रसाद गुप्ता उम्र 38 साल ग्राम पंडरीपानी थाना फरसाबहार जिला जशपुर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी किरण गुप्ता के निर्देशन पर कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक प्रेम नारायण पाण्डेय एवं हमराह आरक्षक श्याम सिदार थाना चक्रधरनगर की अहम भूमिका रही है।
मामले का संक्षप्ति विवरण –
रिपोर्टकर्ता के बताये अनुसार वर्ष 2018-2019 में केलो बिहार कालोनी में किराये पर परिवार सहित रहता था, जहां ग्राम पंडरीपानी थाना फरसाबहार जिला जशपुर का रहने वाला पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू भी किराये पर रहता था। एक ही कालोनी में रहने से आपस में जान पहचान हो गई। पंकज गुप्ता अपने आप को सिविल कंट्रेक्टर का काम करना बताता था, उसे जानकारी हुई कि सूर्या बिहार में लिये जमीन में मकान बनवाने वाले हैं। तब उसने 1500 रूपए वर्ग फीट के हिसाब से मकान बनाने का प्रस्ताव दिया। उसकी बातों में आकर 1500 वर्ग फीट में मकान बनाने का ठेका उसे दे दिया। विश्वास, परिचय होने से मकान बनाने के संबंध में कोई लिखा पढ़ी नहीं किये थे। पंकज गुप्ता के कहने पर उसे मकान निर्माण सामाग्री खरीदने के नाम दिनांक 05.03. 2019 से 08.01.2020 तक नेट बैकिंग के जरिये कुल 8,49,100 रूपये दिया। रूपये लेने के बाद पंकज गुप्ता मकान निर्माण सामाग्री नहीं लाने पर उससे पूछने पर आज कल-आज कल कहकर टालते रहा, सम्पर्क करने पर पैसा लौटा दूंगा या उतने रकम का समान दे दूंगा कहकर अश्वासन दिया था। बाद में पंकज केलो विहार कालोनी छोड़कर अपने गृह ग्राम भाग गया। आवेदन पर पंकज गुप्ता ऊर्फ रिंकू निवासी फरसाबहार जशपुर के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. 558/2021 धारा 420 आईपीसी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया जाकर आज आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
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