सावधान! गर्भ में लिंग परीक्षण कराया तो होगी जेल..सारंगढ़-बिलाईगढ़ में PCPNDT कमेटी की पहली बैठक, कड़ी कार्रवाई के निर्देश…
सारंगढ़-बिलाईगढ़ |
बेटियों को बचाने और समाज में समान लिंगानुपात सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय (रानीसागर) में ‘गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक’ (PCPNDT) जिला सलाहकार समिति की नई टीम की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि जिले के किसी भी क्लीनिक या अस्पताल में अवैध लिंग परीक्षण पाए जाने पर सीधे उनकी मान्यता समाप्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए केंद्रों पर सख्ती और दस्तावेजों की जांच-
बैठक में समिति के सदस्यों ने जिले के 12 संचालित केंद्रों की समीक्षा की। साथ ही, सारंगढ़ के तीन नवीन केंद्रों— त्रिपाठी हॉस्पिटल, जेजेएम और बेलटिकरी स्थित जीवनरेखा हॉस्पिटल—द्वारा सोनोग्राफी लाइसेंस की मांग पर उनके दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया और अनुमति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।
शिकायतकर्ता का नाम रहेगा गुप्त:
इन नंबरों पर करें संपर्क
यदि आपको कहीं भी अवैध लिंग परीक्षण या इससे जुड़े विज्ञापनों की जानकारी मिलती है, तो आप नीचे दिए गए सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी:
डॉ. सुनील पाण्डेय: 8817227322
डॉ. भारती पटेल: 7974593047
डॉ. दिव्या जोशी: 7898422779
महेंद्र अग्रवाल (सामाजिक कार्यकर्ता): 9425571333
नारद श्रीवास: 9301159690
महिमा साहू: 9691108781
देवराम यादव (PRO): 6232007013
विज्ञापन देना भी है।
अपराध:
जानें सजा के प्रावधान
PCPNDT एक्ट 1994 के तहत लिंग परीक्षण की सुविधाओं का प्रचार करना (इंटरनेट सहित किसी भी माध्यम से) दंडनीय अपराध है।
पहली बार अपराध पर: 3 वर्ष तक का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना।
दूसरी बार अपराध पर: 5 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना।
अस्पताल पर गाज: संबंधित अस्पताल या क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन तत्काल सस्पेंड या निरस्त कर दिया जाएगा।
समिति का संदेश:
“गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि नैतिक रूप से भी गलत है। प्रशासन की पैनी नजर हर सोनोग्राफी सेंटर पर है।”
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