रायगढ़/ कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.)घरघोड़ा ने पटवारी जितेन्द्र पन्ना को किसानों को प्रदाय की जाने वाली किसान-किताब में तहसीलदार तमनार का हस्ताक्षर न कराकर स्वयं उसमें फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों को प्रदाय करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में पटवारी श्री पन्ना को मुख्यालय तहसील कार्यालय घरघोड़ा में संलग्न किया गया है।
ज्ञात है कि हल्का नंबर 14 एवं अतिरिक्त प्रभार हल्का नंबर 16 तहसील तमनार में पदस्थ पटवारी जितेन्द्र पन्ना के द्वारा किसानों को प्रदाय की जाने वाली किसान-किताब में तहसीलदार तमनार का हस्ताक्षर न कराकर स्वयं हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार तमनार का फर्जी हस्ताक्षर कर किसानों को किसान किताब प्रदाय किया गया है। तहसीलदार तमनार को जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित किसानों से किसान किताब मंगाकर जानकारी ली गई जिसमें हल्का पटवारी द्वारा कुल 12 किसान किताब में तहसीलदार तमनार का फर्जी हस्ताक्षर करना पाये जाने पर कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ की ओर उनके विरूद्ध उचित कार्यवाही करने व एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति दिए जाने हेतु एसडीएम कार्यालय को प्रतिलिपि दिया गया है। छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (एक)(दो)(तीन)के विपरीत कृत्य होने के फलस्वरूप श्री जितेन्द्र पन्ना को उक्त कृत्य के लिए छ.ग.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

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