रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने दुर्गा स्थापना हेतु जारी किया निर्देश…नियम तोड़ने वाले समितियों पर होगी कठोर कार्यवाही…पढ़ें निर्देशो को…

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जगन्नाथ बैरागी

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रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते
हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है,
जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपायों को अमल में लाया जाना उचित एवं
आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए नवरात्र पर्व के संबंध में निम्नानुसार निर्देश
प्रसारित किया जाता है-

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1..मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 08 फीट होगी परन्तु पी.ओ.पी. (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से
निर्मित मूर्ति बिकी एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

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2…मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फीट से अधिक न हो।

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3…पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह हो।

4…पंडाल एवं सामने 500 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क या गली का हिस्सा
प्रभावित न हो।

5…मंडप/पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं
आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे।

5…किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक न हो।

5….मूर्ति दर्शन
अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा ऐसा पाये
जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जायेगा।

6…मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्ट्रर संधारित करेगी, जिसमें
दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मो0नं0 दर्ज किया जायेगा, ताकि
उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संकमित होने पर कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

7…मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सेनेटाईजर, थर्मल स्कीनिंग, पल्स
ऑक्सीमीटर, हेण्डवाश एवं क्यू मेनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग
में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये
जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी।

8…व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजीकल डिस्टेंसिंग, आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से
व्यवस्था बॉस-बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जायेगा।

9…कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान
भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।

9…मूर्ति स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात भोज, भण्डारा
अथवा सांस्कृतिक कार्यकम करने की अनुमति नहीं होगी।

10…ध्वनि विस्तारक यंत्र, जैसे- धूमाल/ब्रास बेण्ड तथा अन्य वाद्य यंत्र जिनका पीएमपीओ
200 वाट से अधिक न हो के बजाने की अनुमति स्थापित पंडाल अथवा नियत स्थल के
100 मीटर के परिधि के अंतर्गत के लिये होगी।

11…मूर्ति आगमन एवं विसर्जन के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, धूमाल तथा डी.जे. बजाने की
अनुमति नहीं होगी।

12.. मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणांमृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ
वितरण की अनुमति नहीं होगी।

13..मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के
लिए पिकअप, टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा।

14..मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति
नहीं होगी।

15…मूर्ति विसर्जन के लिए 06 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही
बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

16…मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं
रोकने की अनुमति नहीं होगी।

17..मूर्ति एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निर्धारित विसर्जन
कुण्ड में ही किया जाये।

18…विसर्जन के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित रूट मार्ग, तिथि एवं समय का पालन करना
होगा। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

19…विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भण्डारा, प्रसाद वितरण एवं पंडाल लगाने की
अनुमति नहीं होगी।

20..सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रकिया की अनुमति
नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों के साथ किसी परिसर के अन्दर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित
की जाती है तो कम से कम 03 दिवस के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कार्यालय में
निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जायेगी, जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो।
इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य
प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, रायगढ़ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

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