रायगढ़। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा में छाल थाना के अपराध क्रमांक 25/19 में सोनू निषाद, मुकेश सिदार और अंकित महंत को अनुज भगत की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और जुर्माना से दण्डित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सत्र प्रकरण क्रमांक 16/19 धारा 302 , 34 भादंवि के अपराध में अभियुक्त सोनू निषाद, मुकेश सिदार और अंकित महंत को अनुज भगत के हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और जुर्माना से दण्डित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सत्र प्रकरण क्रमांक 16/19 धारा 302 , 34 भादवि के अपराध में आरोपियों ने एक राय होकर मृतक अनुज भगत पर डंडा और गेड़ा से हत्या करने की नीयत से पैर, हाथ, सिर में चोट पहुंचाया था, जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

प्रकरण में छाल थाना में अपराध दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय घरघोड़ा के पीठासीन अधिकारी अच्छेलाल काछी के समक्ष सुनवाई किया गया, जिसमें अभियोजन के साक्ष्य और बचाव पक्ष की सम्पूर्ण सुनवाई और विचारण उपरांत आरोपीगण को दोषी पाया गया, जिस पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनायी है।
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