रायगढ़। फ्लाई एश का सही तरीके से निराकरण नहीं करने पर दो दिग्गज कंपनियों पर छह-छह लाख की पेनाल्टी की गई है। जेएसडब्ल्यू ने जिस खदान में भराव की अनुमति ली, वहां से अलग हाईवे किनारे डपिंग की जा रही थी। जेपीएल से फ्लाई एश लेकर निकल रही गाड़ियों से पूरे रोड पर प्रदूषण फैल रहा था। रायगढ़ जिले में भविष्य में सबसे बड़ी समस्या फ्लाई एश की होने वाली है। वर्तमान हालातों को देखकर भयावह भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। कोई भी प्लांट रोज निकल रहे फ्लाई एश का शतप्रतिशत निराकरण नहीं कर पा रहा है। निर्धारित प्रतिबंधित खदानों को भरने में फ्लाई एश का उपयोग किया जाना है। कोई भी पावर प्लांट ऐसा नहीं है जो एश की जानकारी देता है। पुराने फ्लाई एश तो अभी भी जस का तस पड़ा हुआ है। पावर प्लांटों ने कभी एश यूटीलाइजेशन के लिए कोई सिस्टम ही नहीं बनाया।

अभी भी पावर प्लांट एश का निराकरण करने के लिए झूठे आंकडों का सहारा ले रहे हैं। बताया जाता है कि उन्होंने जहां अनुमति ली वहीं एश डंप किया लेकिन ऐसा होता नहीं है। दो प्लांटों से फ्लाई एश के निराकरण में गड़बड़ी मिली। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी एसके वर्मा अपनी टीम के साथ खरसिया रोड पर निरीक्षण के लिए जा रहे थे। रास्ते में फ्लाई एश लेकर जाते हुए कुछ वाहन मिले। पूछताछ करने पर पता चला कि ये गाड़ियां जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नहरपाली से निकली थी। कंपनी ने एश निराकरण के लिए गुड़ेली के एक प्रतिबंधित अवैध खदान में भराव की अनुमति ली है। लेकिन खरसिया रोड पर कहीं बिना अनुमति के एश डाला जा रहा था। ट्रांसपोर्टिंग का काम ओम सांई मूवर्स को मिला था। पर्यावरण विभाग ने प्रकरण बनाकर जेएसडब्ल्यू पर छह लाख का जुर्माना किया है।

जेपीएल फैला रहा सबसे ज्यादा प्रदूषण
एनजीटी में केस लगने के बाद एनजीटी ने क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया था जिसमें जिंदल पावर लिमिटेड का भी नाम था। इसके बावजूद कंपनी के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जेपीएल को कोई सरोकार नहीं है। पर्यावरण विभाग की टीम ने दो बार प्लांट का दौरा किया था। इस दौरान प्लांट से गारे पेलमा माइंस की ओर फ्लाई एश लेकर जाने वाली गाड़ियों में बिना तिरपाल के ही परिवहन किया जा रहा था। इस वजह से पूरे रूट में फ्लाई एश उड़कर फैल रहा था। जेपीएल को नोटिस दिया गया था। अंत में छह लाख का जुर्माना किया गया है
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