रायगढ़, । एनजीटी के आदेश पर खनिज विभाग ने जिले में रेत घाट से खनन व परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बदले जो विकल्प दिया गया है वह अव्यावहारिक है। पांचों भंडारण लाइसेंस में से एक भी खरसिया या धरमजयगढ़ का नहीं है। मतलब इन ब्लॉकों में अवैध खनन ही जारी रहेगा। राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेत और गिट्टी के भंडारण लाइसेंस देने का आदेश दिया था ताकि उपलब्धता आसानी से हो। इसका प्रचार – प्रसर बहुत कम किया गया ताकि ज्यादा लोग आवेदन न करें। इसी का नतीजा है कि जिले में पांच ही भंडारण लाइसेंस हैं।

सौरभ अग्रवाल टिमरलगा, कैलाश नायक अमोदा, राहुल अग्रवाल पामगढ़, आर्यन अग्रवाल पुसल्दा और केदारनाथ चौधरी गढ़उमरिया से ही पूरे जिले में रेत आपूर्ति की जानी है। खरसिया, धरमजयगढ़, लैलूंगा, घरघोड़ा और पुसौर में कोई भी लाइसेंसी नहीं है। रेत के अवैध खनन का काम अब तेजी से होगा। बिना टीपी के परिवहन धड़ल्ले से होगा क्योंकि किसी रेत घाट के लिए टीपी जारी नहीं होगी। रेत की कीमतें भी बढ़ जाएंगी।
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