शादी के बाद EX गर्लफ्रेंड के साथ किया SEX, बलात्कार के आरोप में BF गिरफ्तार…
बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिसने शादी के बाद भी अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखने की कोशिश की। आरोपी गिरधर साहू ने न केवल युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया बल्कि जबरन शारीरिक संबंध बनाए रखने के मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद उसे हिरासत में लिया गया।
जानकारी के अनुसार, गिरधर साहू अपनी बहन के घर रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी पहचान एक युवती से हुई और दोनों में प्रेम संबंध विकसित हो गया। प्रारंभिक दौर में दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और गिरधर ने युवती से विवाह का वादा किया।
इस बीच गिरधर ने युवती को जोरा पारा स्थित अपने किराए के मकान में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए। शुरुआत में युवती में झिझक थी, लेकिन गिरधर ने मौका पाकर बार-बार इस संबंध को जारी रखा। इसके बाद गिरधर की नौकरी लग गई, लेकिन जब युवती ने उससे विवाह की बात की तो वह टालमटोल करने लगा। युवती भरोसे पर जी रही थी और सोच रही थी कि गिरधर उसका साथ देगा। इसी दौरान युवती को पता चला कि गिरधर ने किसी और युवती से विवाह कर लिया था। लेकिन विवाह के बाद भी गिरधर साहू ने युवती का पीछा नहीं छोड़ा। वह उसे बार-बार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा और लगातार उसका शोषण करता रहा।
इससे तंग आकर युवती ने सरकंडा थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तेजी से कार्रवाई करते हुए 6 घंटे के भीतर गिरधर साहू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ बलात्कार और मारपीट का अपराध दर्ज किया। थाना पुलिस ने बताया कि युवती ने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से बताया कि शादी के बाद भी आरोपी द्वारा उसका शोषण जारी रखा गया। यह घटना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक प्रताड़ना की श्रेणी में भी आती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी को कानूनी दायरे में लाया जाए।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। सरकंडा पुलिस की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने सराहा है। इस मामले से यह स्पष्ट होता है कि विवाह करने के बाद भी किसी व्यक्ति द्वारा पूर्व प्रेमिका या किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना और मानसिक प्रताड़ना देना गंभीर अपराध है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ अदालत में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आरोपों की पुष्टि के लिए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी रहेगी। बिलासपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इस तरह की किसी भी प्रताड़ना या बलात्कार की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर समय रहते नियंत्रण किया जा सके। यह घटना महिला सुरक्षा और कानून का पालन करने के महत्व को एक बार फिर उजागर करती है।
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