छत्तीसगढ़:शॉपिंग मॉल में कमरा दिलाने का झांसा देकर 12.35 लाख की ठगी, गिरफ्तार…

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अंबिकापुर। अंबिकापुर के होटल व्यवसायी को शापिंग मॉल में कमरा देने के नाम पर 12.35 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को सरगुजा पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार किया है। नए बन रहे शापिंग मॉल में दो कमरे देने के लिए 14 लाख 35 हजार रुपए बतौर एडवांस लिया था।

जिसमें से दो लाख रुपए उसने वापस कर दिए थे। ठगी की शिकायत होटल व्यवसायी ने मणिपुर थाने में दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक, नमनाकला निवासी अशोक गुप्ता ने पुलिस को बताया कि, 2022 में शुभम बिहार मंगला, बिलासपुर निवासी रासपाल सिंह बागड़िया उनके लक्ष्मी होटल में आकर रुका था। काफी दिन तक होटल में रुकने के दौरान दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान हो गई थी। रासपाल सिंह बागड़िया ने अशोक गुप्ता को अंबिकापुर देवीगंज रोड पर जमीन का एग्रीमेंट कागज और साइड का नक्शा दिखाकर अंबिकापुर में एक शॉपिंग मॉल बनवाने की जानकारी दी। रासपाल सिंह बागड़िया ने अशोक गुप्ता को शापिंग मॉल में दो कमरे देने का झांसा दिया।

पैसों की जरूरत बताते हुए बतौर एडवांस 14 लाख 35 हजार रुपए ले लिया। उसने बतौर गारंटी आईडीएफसी बैंक का चेक दिया गया था। यहां कोई मॉल नहीं बनाया गया। दिसंबर 2024 तक रासपाल सिंह ने अशोक गुप्ता को दो लाख रुपए ही वापस किया। बाकी पैसे 12 लाख 35000 रुपए वापस नहीं मिलने पर अशोक गुप्ता ने रासपाल सिंह बागड़िया से संपर्क किया तो उसका मोबाइल भी बंद मिला। मामले में अशोक गुप्ता ने मणिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी रासपाल सिंह के खिलाफ धारा 420 का केस दर्ज किया था। मणिपुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि, जांच के दौरान रासपाल सिंह बागडिया को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी वह उपस्थित नहीं हुआ। मामले में पुलिस ने आरोपी रासपाल सिंह बागडिया (50) को दुर्ग से हिरासत में लिया। आरोपी के कब्जे से मारुती सुजुकी कंपनी की सियाज कार क्रमांक सीजी/27/एम/2597 एवं 01 नग मोबाईल जब्त किया गया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।