बरमकेला: आदिवासी नेतृत्व बर्दाश्त नही? महिला पंच ने जनपद सीईओ से लगाई गुहार… पहले आदिवासी सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव कर हटाया, अब उसी वर्ग की महिला पंच से भी आपत्ति? सचिव और उपसरपंच पर भी महिला ने लगाया भेदभाव का आरोप…

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बरमकेला। जनपद पंचायत बरमकेला के तहत ग्राम पंचायत झनकपुर के पदस्थ सरपंच पुष्पा सिदार का अविश्वास प्रस्ताव लाकर पंचों ने पद से पृथक कर दिया है। लेकिन अब रिक्त पद के लिए उसी प्रवर्ग की महिला पंच को दरकिनार कर स्थानापन्न सरपंच पद पाने से वंचित किया जा रहा है। ऐसे में एक मात्र अ. ज.जा महिला पंच मथुरा सिदार ने सीईओ बरमकेला से न्याय दिलाने की गुहार लगाई हे।

जनपद पंचायत मुख्यालय से तीन किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत झनकपुर में सरपंच पुष्पा सिदार को पिछले महीने यहां के सभी पंचों ने एकता दिखाते हुए उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर पद से हटा दिया गया है। रिक्त सरपंच पद पर नियमानुसार अ. ज. जा. वर्ग की ही कोई महिला पंच स्थानापन्न सरपंच पद के मनोनित किया जाना है । लेकिन ग्राम पंचायत झनकपुर के उप सरपंच सहित अन्य पंचों ने उसी प्रवर्ग की एक महिला पंच को स्थानापन्न सरपंच पद के लिए राजी नहीं हो रहे हैं ओर बकायदा ग्राम पंचायत की बेठक में प्रस्ताव पारित कर उस महिला पंच को स्थानापन्न सरपंच नहीं बनाने पर कार्रवाई की है और प्रस्ताव लाकर उस वर्ग से स्थानापन्न सरपंच बनाने से इंकार कर दिया है। इस पर एक मात्र अज जा वर्ग की वार्ड क्रमांक 9 की पंच मथुरा सिदार पति लक्ष्मीकांत सिदार ने अपने आपको पात्रता बताते हुए सीईओ बरमकेला से सरपंच पद हेतु नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है।

आदिवासी नेतृत्व बर्दास्त नही ?

महिला पंच मथुरा सिदार का आरोप है बड़े लोगों को आदिवासी नेतृत्व बर्दास्त नही इसलिए सरपंच पद के लिए पंचायत सचिव द्वारा अपने चहेते पिछड़ा वर्ग के एक पंच को स्थानापन्न सरपंच बनाने की इच्छा में है और अन्य पंच भी उसके साथ दे रहे हैं। इस मामले में महिला पंच को अकेला छोड़ दिया गया है और पूछपरख नहीं होने से वह व्यथित है।

आदिवासी महिला पंच ने आगे कहा कि उप सरपंच यशवंत निषाद के साथ महिला पंच पार्वती नायक, सहोद्रा नायक, अनिता पटेल, नीता पटेल, हीरालाल सारथी व राजू चौहान ने उक्त महिला पंच के विरुद्ध में है और किसी तरह से आदिवासी महिला पंच अथवा चुने हुए जनप्रतिनिधि को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। इसके लिए ऐन केन प्रकारेण की राजनीति कर रहे है।

क्या कहते हैं पंचायत सचिव नरेश साहा –

पंचायत राज अधिनियम धारा 38 के तहत उत्ती पर्वग की महिला पंच को स्थानापन्न सरपंच बनाने का नियम है। लेकिन अन्य पंचों ने उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसके लिए जनपद अधिकारियों से मार्शदर्शन कराने के लिए पत्र लिखा हूं। किसी व्यक्ति विशेष का साथ देने का आरोप गलत है।
(नरेश चंद्र साहा, पंचायत सचिव आम पंचायत, झनकपुर.)

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