बिग ब्रेकिंग: पशुओं को खुले में छोडऩे पर कलेक्टर ने अर्थदण्ड की कार्यवाही का जारी किया है आदेश…

ग्राम पंचायत सचिव करेंगे कार्यवाही…
रायगढ़: कलेक्टर श्री सिन्हा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा घूम रहे पशुओं के पालकों पर कड़ाई से कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। जारी आदेश में पशु अतिचार अधिनियम 1871 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में विचरण कर रहे पशुओं को कांजी हाउस में बंद कर पशुपालक के विरूद्ध धारा 12 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है।


जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव को इसके लिए अधिकृत किया जाता है कि वे छ.ग.पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं पशु अतिचार अधिनियम, 1871 में निहित धाराओं एवं नियमों के तहत अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुले में पशुओं द्वारा फसलों की चराई करने, सड़कों, उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थलों में विचरण करते पाए जाने पर निकटतम कांजी हाउस में भेजकर पशुपालकों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावे। पशु अतिचार अधिनियम, 1871 के तहत पशुपालकों अधिकतम एक हजार रूपए एवं पुनरावृत्ति की दशा में राशि 500 रूपए जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत सचिव को कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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