बड़ी खबर: 31 मार्च 2023 तक निपटा लें ये 05 जरूरी काम, वरना पड़ेगा महंगा ! पढ़िए महत्वपूर्ण जानकारी….

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31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हो जाएगा। इसके पहले बैंक, फाइनेंस, टैक्स, आधार-पैन से जुड़े जरूरी काम आपको जल्द से जल्द निपटा लेने चाहिए, वरना आपको मुश्किल में पड़ सकते हैं।
आइए जानते हैं ऐसे 5 जरूरी काम जिन्हें आपको पहले निपटा लेना चाहिए।

31 मार्च से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लेना चाहिए, वो है आधार से पैन कार्ड को लिंक कराना। अगर आपने अभी तक अपने अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है, तो सबसे पहले ये काम करा लें अन्यथा 31 मार्च के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और आपको नए लोन लेने में भी दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं अब आपको इसे लिंक कराने के लिए 1 हजार रु की पेनल्टी देनी होगी। एक अप्रैल के बाद ये पेनल्टी दोगुनी हो सुकती है। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) पिछले साले से ही आधार को पैन से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की पेनल्टी ले रहा है।

अगर आपने म्यूचअल फंड में निवेश कर रखा है और अभी भी फंड्स के लिए किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। 31 मार्च के पहले अभी तक म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन नहीं डालने पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है।

अगर आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई टैक्स इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 3 दिन के अंदर ऐसा कर सकते हैं। इससे आप सेक्शन 80Cके तहत टैक्स कटौती में छूट प्राप्त कर सकते हैं।

फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए दोबारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। बता दें कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न किसी भी वित्तीय वर्ष के 2 साल के अंदर फाइल किया जा सकता है। इसके जरिए आप पिछले रिटर्न में की गई गलतियों को सुधार सकते हैं।

पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आप भी अगर PPF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 31 मार्च तक इसमें मिनिमम अमाउंट जाम करा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपने लास्ट डेट से पहले मिनिमम अमाउंट 500 रुपए जमा नहीं कराया तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। वहीं सुकन्या अकाउंट में मिनिमम अमाउंट 250 रुपए जमा कराना होगा।

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