रायगढ़। थाना कापू में “स्थानीय 17 वर्षीय बालिका द्वारा भोग सिंह लोहार (उम्र 22 वर्ष) द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। नव पदस्थ थाना प्रभारी कापू उप निरीक्षक बलदेव साय पैंकरा बालिका के रिपोर्ट को गंभीरता पूर्वक लेते हुए तत्काल आरोपी की पतासाजी कर गांव में दबिश देकर हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पीड़ित बालिका बताई कि घर के काम में परिवारवालों का सहयोग करती है । परिचित भोग सिंह शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा कहकर बोलता था और दिनांक 3 सितंबर को सुबह बहला फुसलाकर अपने मामा गांव ले गया। जहां शादी करने का विश्वास देकर शारीरिक संबंध बनाया । घरवाले खोजते हुए दोनों को दिनांक 14 अक्टूबर को घर लेकर आए । बालिका बताई कि भोग सिंह दिनांक 01.09.2022 से 14.10.22 तक शादी करूंगा कहकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया जो अब शादी से इंकार कर रहा है । बालिका के आवेदन पर थाना कापू में आरोपी युवक भोग सिंह पर धारा 363, 366, 376 आईपीसी, 4, 6 पास्को एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

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