सारंगढ़: पहले पढ़ाया प्यार का पाठ,फिर मंदिर मे किया शादी! बाद मे घरवालों के दबाव मे अपनाने से किया इंकार… सारंगढ़ के आरोपी को मिला आजीवन कारावास….

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रायगढ़। सेल्समेन का काम करने वाली युवती को अपने प्रेमजाल में फंसा कर शादी करने और बाद में घरवालों के दबाव में आकर उसे अपनाने से इनकार करते हुए दूसरी महिला से विवाह रचाते हुए पहली पत्नी को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय अजा अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। मामले में सारंगढ़ थाना के कनकबीरा पुलिस चौकी अंतर्गत इंदिरा आवास सालर निवासी विशाल राव पिता डोरीलाल 27 वर्ष पर भादवि की धारा 323 , 306 व अजा – अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत आरोप था कि उसने अजा वर्ग की युवती जान्हवी उर्फ जानकी पैकरा से प्रेम विवाह करने के बाद दूसरी शादी कर ली और उसे अपनाने से इनकार करते हुए मारपीट की। जिससे क्षुब्ध होकर जान्हवी ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी।

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अभियोजन के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है कि वर्ष 2016 में मृतका जान्हवीं पैकरा रायपुर में किराये का मकान लेकर सेल्समेन का काम करती थी। आरोपी विशाल राव मृतका के घर के पास ही रहता था। जान्हवी की बहन श्रीमती मनोरमा पैकरा का मृतका के किराये के मकान में आना-जाना रहता था। इस दौरान मृतका कई जगहों पर नौकरी की और अलग-अलग किराये के मकान में रहती थी। मृतका की बहन मनोरमा पैकरा जब भी रायपुर स्थित मृतका के किराये के मकान में जाती थी तो मृतका के विभिन्न किराये के मकान के बगल में विशाल राव को रहना पाती थी। इस पर शक के आधार पर मृतका की बहन ने विशाल राव के संबंध में पूछताछ की तब मृतका जान्हवी बतायी कि आरोपी के साथ उसका प्रेम संबंध है।

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वह विशाल राव को पति मानती है और उन्होंने एक साल पहले मंदिर में शादी कर लिये हैं व पति-पत्नी के रूप में रहते हैं। आरोपी विशाल से अपने ग्राम सालर ले जाने के लिए कहने पर उसने मृतका को अपने गांव ले जाना ठीक नहीं है कहा था कुछ दिन बाद आरोपी के माता-पिता रायपुर आये और विशाल राव को अपने साथ ग्राम सालर लेकर चले गए जबकि मृतका जान्हवी को अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि आरोपी विशाल ने अपनी जाति की महिला के साथ विवाह कर लिया है और गांव में रह रहा है। इसके बाद वह मृतका जान्हवी से दूरी बनाने लगा। बीच में जान्हवी के पास आता रहा। इससे मृतका काफी उदास रहने लगी।

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इस बीच 6 नवंबर 2018 को मृतका जान्हवी आरोपी विशाल राव के घर ग्राम सार गई । उसी दिन शाम को 6.30 बजे आरोपी विशाल ने मृतका की बहन के पति विजेन्द्र को फोन कर बताया कि जान्हवी उसके घर सालर गांव आकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली है। सूचना पाकर जब मृतका की बहन व उसका पति सालर गये तो पता चला कि मृतका को रायगढ़ अस्पताल भेज दिया गया है। रायगढ़ आकर जब अस्पताल में भर्ती जान्हवी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके मना करने के बाद भी विशाल राव ने दूसरी शादी कर लिया है । विशाल के माता-पिता उसे सालर आने से मना किये हैं । वह रायपुर वापस जाने से मना की तो विशाल ने उसके साथ मारपीट किया जिससे क्षुब्ध होकर उसने अपने पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

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उपचार के दौरान 11 सितंबर 2019 को उसकी मौत हो गई। इन धाराओं के तहत मिली इतनी सजा मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायालय के जज जितेन्द्र जैन ने आरोपी विशाल राव को धारा 323 के तहत 6 माह सश्रम कारावास, धारा 306 के तहत 10 साल सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदंड व अजा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 (2) (वी) के अपराध में आजीवन कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 10 10 दिन अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतनी होगी। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की।

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