राजधानी भोपाल के नगर निगम ने नया आदेश जारी किया है। जिसमें आगामी त्यौहारों को देखते हुए अगस्त-सितंबर में मीट की दुकान बंद रखने की बात कही गई है। इतना ही नहीं आदेश में ये भी लिखा कि इस दौरान किसी व्यक्ति द्वार मीट बेचते मिला तो दुकानदार का लायसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि भोपाल में 6 दिन तक मांस बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगेगी। इसके अलावा भी त्योहारों के मौको पर भोपाल जिला प्रशासन भी सख्त हो गया है।

इन दिनों नही खोल पाएंगे दुकान-

आने वाले महीने में त्यौहारों का सीजन शुरू होने जा रहा है। अगस्त में लगातार शुरू हो रहे त्यौहारों को देखते हुए भोपाल नगर निगम ने ये फैसला हुआ है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त को जन्माष्टमी, पर्युषण पर्व और गणेश चतुर्थी का पहला दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे शहर में मांस बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम भोपाल की तरफ से इसके दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 15 अगस्त से 11 सितंबर के बीच दुकानें बंद रहेगी।
दुकान खोलने पर कार्रवाई होगी-
नगर निगम में अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि अगर रोक के बाद भी कोई दुकानदार मांस बिक्री करते हुए पकड़ा जाएगा तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और दुकान का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। गौरतलब, है कि राजधानी भोपाल में 250 से ज्यादा मीट की दुकानें हैं। जिससे शहर में मांस की खपत भी बहुत होती है। लेकिन इन सभी दुकानों को नगर निगम प्रशासन ने मांस बिक्री में रोक के संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं।
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