रायगढ़ । जिला अतरिक्त सत्र न्यायाधिश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पास्को एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुये सामुहिक बलात्कार के अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी साथ ही विभिन्न धाराओ में दोनों पर 74 हजार रुपये का अर्थदंड भी शासित किया यह रकम पीड़िता को उसे मिले मानसिक व शारिरिक संत्रास के लिये दी जायेगी मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की पूरा मामला इस प्रकार हैं घसिया पारा रायगढ़ में रहने वाली कक्षा नवमी की छात्रा के माता पिता 3 मार्च 2019 को हॉस्टल मे रहने वाले अपने पुत्र व पुत्री से मिलने गये थे जहां से शाम 5 बजे वे घर वापस लौटे तो बालिका घर पर नहीं थी।

पतासाजी के बाद उन्होने गुमसुदगी की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज करा दी उसके बाद 17 मार्च को बालिका को चाईल्ड लाइन राउरकेला के माध्यम से रायगढ़ लाया गया तो पुलिस ने उसका बयान लिया जिसमें पूरी घटना का खुलासा हुआ जिसके अनुसार इंदिरानगर रायगढ़ में रहने वाला चद्रं कांत निषाद व उसका साथी पारेश्वर सारथी जोगीडीपा उसका व्यपहरण कर झारझोगडा व राउरकेला ले गये जहां दोनों ने उसके साथ सामुहिक बलात्कार किया व संत्राशकारित करते हुये उसे जान से मारने की धमकी दी पुलिस ने भा द .वि. की धारा 363,366,376(,घ) (क) 506 भाग दो के साथ लैगिक अत्याचार अधिनियम व अनुसुचित जाति जन जाति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया मामला न्यायालय में पेश हुआ तो विव्दान न्यायाधीश ने दोनों पक्षो के कथन व बहस सुनने व साक्ष्यो के बीना पर इन्हें दोषी पाया और अलग अलग धाराओ में आजीवन कारा वास व आर्थिक दंड से दंडित किया।
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