रायगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति)आदेश 2019 की कंडिका 7 के अनुसार नगरीय निकाय निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अंदर अर्थात 22 जनवरी 2022 तक निर्वाचन व्ययों का अंतिम लेखा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के पास दाखिल करना अनिवार्य है। जिसमें उन्हें निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (प्रोफार्म क), प्रोफार्मा-क में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित समस्त मूल व्हाउचर, निर्वाचन व्वय का सार विवरण (प्रोफार्मा-ख), शपथ पत्र (प्रोफार्मा-ग) एवं बैंक खाता स्टेटमेंट अद्यतन स्थिति में जमा करना होगा।
उपरोक्त समस्त दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा अभिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित किया जाकर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित समयावधि के अंदर दाखिल किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा छ.ग.नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग/छ.ग.नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग के अधीन निरर्हित किए जाने का प्रावधान है। अतएव अपना निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि में जमा कराना होगा। लेखा जमा नहीं किये जाने की स्थिति में होने वाली किसी भी कार्यवाही की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी

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