120 लीटर महुआ शराब जप्त: थाना सरसीवां, भटगाँव और बेलादुला चौकी की संयुक्त कार्रवाई…
सारंगढ़ । पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे थाना क्षेत्रों में होने वाली अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्य वाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । इसी तारतम्य में थाना प्रभारी सउनि टीकाराम खटकर, थाना प्रभारी सउनि अमृत भार्गव थाना भटगांव , चौकी प्रभारी सोनी संजय नायक चौकी बेल्लादुला के संयुक्त टीम के साथ 07 अप्रैल को अवैध शराब रेड कार्यवाही पर देहात रवाना हुआ था इस दौरान जरिये मुखबीर से सूचना मिलने पर ग्राम छिरचुआ का फगनु राम गोंड कई दिनों से अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह 01 विनोद श्रीवास 02 छबी बंजारे साकिनान सरसीवां को धारा 160 जाफौ. का नोटिस देकर साथ लेकर मौका घटना स्थल ग्राम छिरचुआ पहुंच कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये जहां फगनु राम गोंड पिता जगन्नथिया गोंड उम्र 32 वर्ष ग्राम छिरचुआ थाना सरसीवां जिला सारंगढ बिलाईगढ छ.ग. मिला जिसे बारिकी से पूछताछ करने पर अपने घर पीछे खेत में एक जुट बोरी के अंदर 200 नग पाऊच प्रत्येक में 200 एमएल भरी हुई कुल 40 लीटर कच्ची महुआ शराब व नाला के पास चार पीले रंग की 20-20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरा करीबन 80 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 120 लीटर कच्ची महुआ शराब अवैध रूप निकाल कर पेश किया जिसे मौके पर धारा 91 जाफौ. का नोटिस देकर शराब रखने एवं बिक्री करने संबंधी कागजात पेश करने कहने पर कोई कागजात नहीं होना बताया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2),59(क) आब. एक्ट का घटना घटित करना पाये जाने से मुताबिक गिरफ्तारी पत्रक के दिनांक 07 अप्रैल को विधिवत गिरफ्तार किया गिरफ्तारी की सूचना परिजन को दिया गया गिरफ्तार आरोपी को रिमाण्ड पर भेजा गया है ।