रायगढ़। कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी। वर्तमान में जिला रायगढ़ में कोरोना वायरस
(कोविड-19) के संक्रमण तथा पॉजिटीव मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। अतएव उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम में अब अधिकतम 100 एवं अन्य कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों को विभिन्न शर्तों के तहत सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। जिसके अंतर्गत मैरिज हॉल संचालक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम पता एवं मोबाईल नम्बर की जानकारी रजिस्टर में संधारित करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन हेतु
नियमानुसार संबंधित अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित में अनुमति लेना होगा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर साबुन से हाथ धोना, सेनेटाईज करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के समस्त गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। गाईडलाईन का उल्लंघन करते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के तहत संचालक एवं संबंधित आयोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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