अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76% हो गया है। विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वानुमति से पारित हो गया है। अब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जाति को 13%, EWS वर्ग को 4% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में पारित विधेयक को आज ही राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजेंगे। राज्य सरकार के तीन मंत्री इस विधेयक को लेकर आज ही राज्यपाल के पास राजभवन जाएंगे।

सरकार ने प्रदेश में आरक्षण को लेकर दो दिन का विशेष सत्र बुलाया था। पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। दूसरे दिन शुक्रवार को आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। विधानसभा में चर्चा के बाद इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित कर दिया गया।
विपक्ष के आरोपों का सीएम भूपेश ने दिया जवाब
चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने विपक्ष के आरोपों का सीएम भूपेश ने जवाब दिया। विपक्ष ने सरकार पर भानुप्रतापपुर उपचुनाव में फायदे के लिए आरक्षण पर विशेष सत्र बुलाए जाने का आरोप लगाया। सीएम भूपेश ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हम भानुप्रतापपुर चुनाव के लिए सत्र नहीं बुलाए गए, भानुप्रतापपुर की सीट थी और रहेगी। विशेष सत्र वंचित वर्गों के हित के लिए बुलाए है। हम जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देंगे। SC वर्ग की जनसंख्या बढ़ी तो 16% आरक्षण देंगे।
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