पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस सारंगढ़ – बिलाईगढ़ के आदेशानुसार तथा अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ (पुलिस) के निर्देशन पर, आवेदक नारायण प्रसाद पटेल द्वारा प्रेषित वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त सदरी शिकायत जांच पर से आरोपी 1.रमाकांत बघेल 2. महेंद्र बघेल द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लोन दिलाने का झांसा देकर प्रार्थी से ₹150000 लेकर धोखाधड़ी करना पाए जाने से आरोपीयान सदर के विरुद्ध धारा 420,34 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया है ।
*आरोपीयान (1) रमाकांत बघेल पिता रामेश्वर बघेल उम्र 38 वर्ष (2) महेंद्र कुमार बघेल पिता द्वास राम बघेल उम्र 25 वर्ष साकीनान ग्राम करही थाना बिर्रा जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के आरोपीयो के विरुद्ध अपराध क्र. 455/22 ,धारा 420,34 भादवि के तहत विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया ।

प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक यशवंत प्रताप सिंह व प्रधान आरक्षक 264 विकाश तिवारी आरक्षक 459, व समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
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