बहू से दुष्कर्म मामले में आरोपी ससुर को 10 साल की सजा, 15000 रुपये का जुर्माना….
बुधवार को मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम में बहू से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपित ससुर को दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
जिला संभल के थाना हयातनगर क्षेत्र में तौफीक पहाड़ी के खिलाफ एक युवती ने 11 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि तौफीक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जिसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में तौफीक को हाईकोर्ट से जमानत पर रिहाई मिली। पर रिहा होते ही तौफीक ने युवती से बदला लेने की ठान ली। एक रात युवती के घर पहुंचा और उसकी छोटी बहन का अगवाकर ले गए। आरोपित ने अपने बेटे के संग उसका निकाह करा दिया। मौका मिलते ही तौफीक ने उससे दुष्कर्म किया। पर एक रोज पीड़िता उसके चंगुल से भागकर पुलिस के पास पहुंचकर सारी जानकारी दी। इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम योगेन्द्र चौहान की अदालत में हुई।
एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का कहना था कि शफीक व शान राजा को दुष्कर्म की घटना में आरोपियों के नाम लिए। बचाव पक्ष ने बताया कि पीड़िता की बहन से बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि बचाव पक्ष ने आरोपित पीड़िता का ससुर है पर उसे जबरन फंसाया गया है। पर सरकारी पक्ष ने दलील दी कि कोर्ट में पीड़िता के बयान और अन्य गवाहों ने बयान दिए। आरोपित ने बड़ी बहन से बदला लेने के लिए छोटी बहन से बेटे का निकाह कराकर दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्ष के जानने के बाद तौफीक को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं।
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