धमतरी। बांझपन के उपचार के लिए आई महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपित झोलाछाप डाक्टर को न्यायालय ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अर्थदंड नहीं पटाने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रविधान है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम अछोटा में झोलाछाप डाक्टर नरेन्द्र साहू 52 वर्ष क्लीनिक चलाता था। उसके क्लीनिक में एक महिला बांझपन के उपचार व संतान प्राप्ति के लिए आई।
पीड़िता ने आरोपित को अपनी समस्या बताकर दवाई लिखने कहा, तो आयुर्वेदिक दवाइयां लिखी। इस तरह यहां महिला उपचार कराने तीन से चार बार आई, तो आरोपित डाक्टर उसे डरा-धमकाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके बाद से महिला के साथ आरोपित दुष्कर्म करते रहा।
पीड़िता ने किसी तरह अपने पति को घटना की जानकारी दी, तो आरोपित के खिलाफ अर्जुनी थाना में शिकायत की। पुलिस ने आरोपित नरेन्द्र साहू के खिलाफ दुष्कर्म की धारा के तहत जुर्म दर्ज किया है।
पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले को पुलिस ने अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो के न्यायालय में पेश किया। यहां सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपित नरेन्द्र साहू को दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावाास की सजा सुनाई है। वहीं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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