Big breaking:- सिनेमा हॉल, स्वीमिंगपूल समेत और भी बहुत कुछ खुलेंगे अब रायगढ़ में..कलेक्टर ने जारी किया आदेश ..पढ़िए पूरी खबर विस्तार से…..

जगन्नाथ बैरागी
रायगढ़-कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश पत्र के अनुसार उपयुक्त गतिविधियों को निम्नलिखित सशर्त अनुमति प्रदान होगी..आदेश 28 जून से प्रभावशील होगा।
सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, पार्क (उद्यान). थीम पार्क, वाटर पार्क,
स्टेडियम/स्पोर्टस काम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के अनुसार दी जाती है :-
1. प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्कीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
2. परिसर में केवल कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावे।
3. फेस कवर/मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जावे।
4. कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जावे।
कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप
को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
5. परिसर के बाहर, पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग कोध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए।
6. श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे । हॉल में उपस्थित सभी व्यक्ति
खांसते/छींकते समय समय टीशू पेपर/रूमाल/मुडी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे।
7. परिसर के बाहर और भीतर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर, दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में कार्यरतकर्मचारियों को फेस मास्क/फेस कव्हर, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा।
8. कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में गोल घेरा/सर्कल/निशानलगाई जावे।
9. प्रवेश एवं बर्हिगमन हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिकदूरी सुनिश्चित की जावे।
10. एयर-कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए, CPWD के दिशा निर्देश का पालन किया जाए जिसके
अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा
Relative humidity 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए। ताजा हवा एवं Cross
Ventilation हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
11. प्रत्येक शो समाप्ति के अंतराल में सम्पूर्ण परिसर एवं कॉमन एरिया का सेनिटाईजेशन एवं नियमितसाफ सफाई किया जावे ।
12. टिकट बुकिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थों के भुगतान हेतु डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जावे।
13. आगंतुकों का टिकट बुकिंग के दौरान नाम, पता, मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से लिया जावे,ताकि भविष्य में कांटेक्ट ट्रेसिंग में सुविधा हो ।
14. टिकट बुकिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय हेतु एक से अधिक काउंटर की व्यवस्था की जावे।
15. परिसर के फर्श को दिन में नियमित रूप से साफ किया जावे।
16. परिसर में पान, गुटखा खाकर थूकना एवं अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा ।
17. परिसर में केवल पैकेट बन्द खाद्य पदार्थों के विक्रय की अनुमति होगी।
18. सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स के भीतर खाद्य एवं पेय पदार्थों की डिलीवरी प्रतिबंधित रहेगा।
19. आगंतुकों/कर्मचारियों द्वारा छोड़े गये मास्क, फेस कव्हर, दस्तानों को चिकित्सीय अपशिष्ट मानते हुये तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों के अपशिष्ट का प्रबंधन/निपटान उचित ढंग से किया जावेगा।
20. गर्भवती महिला, वृद्ध एवं उपचाररत कर्मचारियों से विशेष सावधानी बरतते हुये कार्य लिया जावेगा।


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