जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़ । दिनांक 24.05.2022 को थाना सारंगढ़ में नाबालिग बालिका दो युवकों पर घर जाते समय रास्ता रोककर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करायी थी । मामले में आरोपियों पर धारा 366(क), 376(घ) भादवि 6 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले के नेतृत्व में पुलिस टीम आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दिया गया, जिस पर एक आरोपी आरोपी रवि श्रीवास पिता प्रेमसिंह श्रीवास उम्र 22 साल निवासी गुडेली थाना सारंगढ़ को कल रायगढ़ से हिरासत में लेकर सारंगढ़ लाया गया ।

वही अपराध कमी की जानकारी पर फरार हुए दूसरे आरोपी खेमलाल उर्फ गाडा बैहा उर्फ हेमलाल पिता शत्रुघ्न सिदार उम्र 32 वर्ष साकिन गुडेली थाना सारंगढ़ की गिरफ्तारी के लिये पुलिस लगातार आरोपी के रिस्तेदारों से पूछताछ किया जा रहा था जिसके कपरतुंगा में छिपे होने की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा कपरतंगा जाकर आरोपी को धर दबोचा गया । दोनों गिरफ्तार आरोपियों को आज रिमांड पर पेश किया गया जिसके बाद जेल वारंट पर दोनों को जेल दाखिल किया गया है । आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक विवेक पाटले, प्रधान आरक्षक धनेश्वर उरांव, टीकाराम खटकर, आरक्षक विरेन्द्र ठाकुर, कृष्णा महंत, जगजीवन खुंटे की अहम भूमिका रही है।
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