रायगढ़, राज्य शासन से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार होमआइसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस.एन.केशरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिनके घरों में मरीज के कोरोना पॉजीटिव आने पर मरीज के लिए अलग कमरे के साथ लेट बाथ हो, उस कोरोना पॉजीटिव मरीज को चिकित्सक की सलाह पर होम आइसालेशन की अनुमति दी जायेगी। हल्के लक्षण वाले मरीज घर पर ही रहेंगे। मरीज को तीन परत वाली मास्क पहनने की सलाह दी गई है, मरीज का ऑक्सीजन सेच्युरेशन 93 प्रतिशत से ज्यादा हो उन्हें होम आइसोलेशन में रखने की इजाजत दी जायेगी। हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन में होंगे उन्हें जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के द्वारा चिन्हांकित चिकित्सक के संपर्क में रहना होगा। कंट्रोल रूम तथा चिन्हांकित चिकित्सक उन्हें समय पर हॉस्पिटल व बेड की मुहैया प्राप्त करा सकेगा। होमआइसोलेशन मरीज बुखार आने पर बुखार की दवा (पैरासिटामॉल) के अलावा किसी भी प्रकार दवा का सेवन बिना चिकित्सक की अनुमति बगैर नहीं करेगा। इसके अलावा सीटी स्कैन व चेस्ट एक्स-रे बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं किए जायेंगे।
मरीज को उसके कमरे में ही खाने दें। कमरो की सफाई करते समय मास्क व डिस्पोजल दस्तानों का इस्तेमाल करें। देखभाल करने वाला व्यक्ति लगातार चिकित्सक के संपर्क में रहे। आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने व हर वक्त सक्रिय रखने की सलाह दी गई, मरीज अपने मास्क को हर 8 घंटे पर या मास्क गंदा होने पर इसे कीटाणु रहित करके उन्हें दो भागो में काटकर नष्ट करें। मरीज घर के एक ही कमरें में रहें दूसरे सदस्यों के संपर्क में न आएं। मरीज ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ युक्त भोजन का सेवन करे एवं ठीक से पानी पिये। मरीज को सांस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द या दबाव, होंठ व चेहरे का नीला पडऩे जैसे गंभीर लक्षण विकसित होने पर एसपीओ-2, 93 या उससे कम होने पर अपने चिकित्सक को अवगत कराएं घर पर ऑक्सी पल्समीटर व थर्मास्कैनर अवश्य रखें। प्रतिदिन चार बार ऑक्सी पल्समीटर से ऑक्सीजन लेबल एवं थर्मास्कैनर से शरीर का तापमान की जानकारी नोट करें। दिन में दो बार स्वयं अपने चिकित्सक को अपने स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराए इसके लिए फोन या व्हाटसप का उपयोग करें। यदि मरीज प्रोटोकॉल की अवहेलना करें तो उसे तत्काल कोविड अस्पताल शिफ्ट किया जायेगा तथा कोई भी गंभीर रोग से ग्रस्त जैसे- ह्दयरोग, कैंसर, किडनी, अकेले रह रहे मरीज को होमआइसोलेशन की पात्रता नहीं होगी। होमआइसोलेशन की अनुमति जिला निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण उपरांत शासन द्वारा मापदंड अनुसार होमआइसोलेशन की अनुमति दी जायेगी।
अधिक जानकारी के लिए सुबह-08:00 से दोपहर 02:00 तक-7647921193, 7647921146, दोपहर 02:00 से रात्रि 08:00 बजे तक- 7647921172, 76479221147, रात्रि 08:00 बजे से सुबह 08:00 बजे तक-7647921175, 7647921124&7-7647921154, 7647921157 आपात कालीन एम्बुलेंस सेवा 108 छ.ग. हेल्पलाइन नं.104 पर संपर्क कर सकते है।

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