रायगढ़, दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकृति के मामले, श्रमिक विधि से संबंधित मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामले, पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी से संबंधित मामलों के साथ-साथ इस बार भू-अर्जन (एन.टी.पी.सी.लारा) से संबंधित ऐसे प्रकरणों को भी रखा गया है, जिसमें एक ही भू-खण्ड को कई छोटे-छोटे भू-खण्डों में विक्रय कर, उसकी मुआवजा राशि प्राप्त की गई है। ऐसे प्रकरणों के विक्रयपत्र को शून्य घोषित करवाने के लिये छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा-कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रायगढ़ की ओर से प्रस्तुत वाद को प्रमुखता के साथ रखा जा रहा है, इसलिये इससे संबंधित जो भी पक्षकार, जिनका प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है या प्रस्तुत होना है, वे नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर शासन के द्वारा प्रस्तुत किये गये ऐसे प्रकरणों में आपसी राजीनामा कर, प्रकरणों का निपटारा करा सकते हैं।
नेशनल लोक अदालत में कुछ ऐसे भी प्रकरणों को भी रखा गया है, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता के द्वारा दिये गये अवार्ड में समुचित स्टाम्प शुल्क न होने के कारण प्रस्तुत किये गये हैं। इसलिये ऐसे मामलों में भी संबंधित फाइनेन्स कंपनी द्वारा लोक अदालत में निर्धारित शुल्क 500 रुपये को जमा कर पक्षकार प्रकरण में राजीनामा कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल कर निराकृत किये जायेंगे। इस नेशनल लोक अदालत में राजस्व से संबंधित सभी मामले राजस्व न्यायालयों में रखे जा रहे हैं। इसलिये यदि किसी पक्षकार का मामला राजस्व न्यायालय में लंबित है, तो वह अपने मामलों का निराकरण आयोजित इस लोक अदालत के माध्यम से करा सकता है।
नेशनल लोक अदालत के आयोजन में कोरोना एवं अन्य संक्रामक बीमारियों को देखते हुए, न्यायालय परिसर में आने वाले पक्षकारों हेतु मास्क एवं सैनिटाइजर की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। पक्षकार अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नम्बर 07762-299190 के माध्यम से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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