छत्तीसगढ़: सरकारी राशि निकाल कर नही कराया निर्माण कार्य, सरपंच को कोर्ट ने भेजा जेल…

छत्तीसगढ़: सरकारी राशि निकाल कर नही कराया निर्माण कार्य, सरपंच को कोर्ट ने भेजा जेल…
जगदलपुर। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच मुंगई बघेल को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। सरपंच मुंगई बघेल के द्वारा ग्राम पंचायत, भानपुरी की वर्ष 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 की विभिन्न 54 निर्माण कार्य की राशि 55 लाख 42 हजार 875 रूपये को प्राप्त कर निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। एसडीएम कार्यालय द्वारा सरपंच को पंचायत के निर्माण कार्य की राशि को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए, राशि पंचायत को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, किन्तु निर्देशित धन राशि परिदत्त करने में असफल रहने के कारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) बस्तर द्वारा श्रीमती मुंगई बघेल को पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए अधिक से अधिक 20 दिन (26जून से 16 जुलाई 2024 तक) की कालावधि के लिए या अभिलेख प्रदत्त किये जाने तक या उक्त धन संदत्त किये जाने तक सिविल जेल में परिरुद्ध रखा गया है।
- बिग ब्रेकिंग :धान मंडी मे चल रहा था ‘कांटा मारने का खेल 2 कर्मचारियों तत्काल निलंबित.. - December 16, 2025
- एचडीएफसी बैंक सारंगढ़ ब्रांच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन… - December 15, 2025
- उपभोक्ताओं के साथ धोखा! हसौद क्षेत्र के ग्रामीण अंचल मे गांवों नेटवर्क की बदहाली से जनता परेशान..महीने का रिचार्ज पूरा, सुविधा अधूरा.. - December 15, 2025

