सावधान: नाबालिक को बाइक या कार दी तो पालक को थाने मे देनी पड़ेगी हाज़री… रायगढ़ यातायात विभाग ने शुरू की कार्रवाई, जुर्माना भी लगा रहे.. सारंगढ़ मे नाबालिक बच्चे मचा रहे धूम….!

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रायगढ़: जिले में लगातार हो रहे हादसों, शहर की सड़कों पर बुलेट और स्पोर्टस बाइक दौड़ाते नाबालिगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यातायात पुलिस ने तीन महीने से स्कूलों में जाकर बच्चों, शिक्षकों और पालकों को जागरूक करने के बाद अब सख्ती शुरू की है। सोमवार को भी चार बाइक चालक नाबालिगों पर कार्रवाई के बाद प्रकरण न्यायालय भेजा जा रहा है। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नाबालिग के बाइक चलाने या दुर्घटना करने पर अभिभावक पर कार्रवाई की जाती है। यातायात पुलिस समझाइश के बाद अब हाइवे और शहर के प्रमुख चौराहों पर कार्रवाई करेगी। शहर की सड़कों पर नाबालिग कार और स्पोर्टस बाइक दौड़ाते देखे जाते हैं। हाल के दिनों में रोड रेज (सड़क पर वाहन चालन से जुड़ा झगड़ा) के मामले भी बढ़े हैं।

ऐसे मामलों में ज्यादा थानों तक नहीं पहुंच पाते हैं। रफ्तार के कारण हादसे की आशंका को देखते हुए यातायात पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। यातायात विभाग के डीएसपी सुशांतो बैनर्जी ने बताया कि, जनवरी से अब तक विभाग के अफसरों ने खुद 64 विद्यालयों में जाकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें 20 हजार 55 बच्चों और शिक्षकों
को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी के साथ नाबालिगों के वाहन चालन से जुड़े खतरों पर जागरूक किया गया है।

इसके साथ ही जिलेभर में 25 नुक्कड़ नाटकों के जरिए आमलोगों को भी यातायात नियमों की जानकारी दी गई है। भारी वाहन चालकों में दृष्टिटोष की वजह से कई हादसे होते हैं, इसलिए 4 बार नेत्र एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया है। सिर्फ यातायात विभाग ने जनवरी से अब तक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 12 हजार 53 मामले दर्ज किए हैं। विभाग ने 50 लाख 28 हजार जुर्माना वसूला है। 4 माह बाद विस चुनाव हैं। इस साल अब तक प्रकरणों की संख्या 17 हजार के आसपास है। ऐसे में यातायात के साथ ही थानों की पुलिस जल्द ही हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरस्पीड, सीट बेल्ट, तीन सवारी, ओवरलोड, नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर कार्रवाई शुरू करेगी।

18 मामले न्यायालय में भेजे

वाहन चलाते नाबालिगों के पकड़े जाने पर पालकों को ट्रैफिक थाने बुलाकर समझाइश दी जा रही है। इसके साथ ही पिछले तीन महीनों में 18 मामलों में नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर उनके पालकों के नाम पर चालान बनाकर कोर्ट भेजा गया । सोमवार को यातायात पुलिस ने शहर के अलग अलग हिस्सों से 4 चालान काटे हैं, इन प्रकरणों को भी कोर्ट भेजा जाएगा।

5 हजार तक हो सकता है जुर्माना

यातायात विभाग के मुताबिक गाड़ी चलाने की वैध उम्र से पहले वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालान हुआ तो कोर्ट से पांच हजार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एक ही शख्स का बार बार चालान होने से दंड ज्यादा सख्त हो सकता है। हाल के दिनों में कोर्ट ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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