रायगढ़। जानकारी के अनुसार दिनांक-12.08.2021 को थाना घरघोड़ा में 21 वर्षीय युवती उसके घर के सिलिंग पंखे में अपनी ओढनी से फांसी लगाकर फौत की सूचना पर मर्ग क्र. 72/21 धारा 174 जा.फौ. कायम कर जांच में लिया गया । जांच में पाया गया कि उरांवपारा घरघोडा में रहने वाला भोलू उरांव का युवती के साथ प्रेम प्रसंग था । भोलू उरांव युवती को शादी का सपना दिखाकर मुकर गया और दूसरी लड़की के साथ सगाई रचाया । जिसकी जानकारी युवती को होने पर उसने भोलू उरांव को कॉल तथा व्हाट्सएप मैसेज कर धोखा देने का कारण पूछी तो भोलू उरांव उसके चरित्र पर लांछन लगाने लगा, दोनो के बीच विवाद पर युवती मानसिक रूप से प्रताडित होकर मान सम्मान को ठेस पहुंचने से आत्मग्लानि वश आत्महत्या का कदम उठाई । मर्ग जांच पर आरोपी भोलू उरांव के विरूद्ध अप.क्र. 279/2021धारा 306 भादवि का अपराध दर्ज किया गया । आरोपी भोलू उरांव पिता स्व. रेशमलाल उरांव उम्र 24 वर्ष निवासी उरांवापारा घरघोड़ा के विरूद्ध पर्याप्त सबूत जुटाकर आज आरोपी भोलू उरांव को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

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