बेरोजगारी भत्ता के लिए नया गाइडलाइंस जारी,दो वर्ष पुराने पंजीयन वाले ले सकेंगे लाभ,जाने कैसे करे आवेदन….
बेरोजगारी भत्ते के लिए रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराने वालों की भीड़ लग रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है कि केवल दो वर्ष पुराने पंजीयन वालों को भी बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
इसलिए रोजगार कार्यालय में नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन की कोई अंतिम तारीख भी नहीं है।
बेरोजगारी भत्ते के लिए ऐसे करें आवेदन
1 अप्रैल से भत्ते के लिये आवेदन के लिए आनलाइन पोर्टल खुलेगा। इसके लिए रोजगार कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पोर्टल से आनलाइन या च्वाइस सेंटरों पर भी किया जा सकता है। इस https://berojgaribhatta.cg.nic.in/CandidateRegform.aspx लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकेंगे।
प्रमाण पत्रों के साथ फार्म को करें अपलोड
इसके लिए एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, 12वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं रोजगार पंजीयन कार्ड तैयार रखें, क्योंकि यह दस्तावेज आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे।
आवेदक के खाते में भेजा जाएगा बेरोजगारी भत्ता
आवेदन पत्र में बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मैनेजर से कराने के बाद बेरोजगारी भत्ते की राशि आवेदक के खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेजों के भैतिक सत्यापन के लिये पहले से समय देकर बुलाया जायेगा।
शासन की ओर से कहा गया है कि नवीनीकरण के लिए जल्दबाजी की आवश्यता नहीं है, क्योंकि तीन वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी दो माह के भीतर कराया जा सकता है।
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