जगन्नाथ बैरागी

दिनांक 14.05.2021 को पुलिस चौकी जूटमिल क्षेत्र में रहने वाली युवती द्वारा *कृष्णा साहू पिता सियाराम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन ट्रांसपोर्टनगर* इसकी चोरी छिपे मोबाईल पर अंतरंग तस्वीरें खींच कर वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी । आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । आरोपी को आज चौकी जूटमिल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी की मोबाईल जप्त की गई है, साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में आईटी एक्ट की धारा जोड़ी जावेगी ।
पीड़ित युवती बताई कि कृष्णा साहू पारिवार के लोगों की मदद करता था, जिसे अपना हितैशी मानकर उससे मदद लिया करती थी । कृष्णा साहू का घर आना जाना था और एक दिन नहाते समय अपने माबाईल पर फोटो खींच कर उस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया । उसके बाद कई बार बदनाम करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया । आरोपी कृष्णा साहू विवाहित है, पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी बनाया है । अपने दोस्तों को युवती को लेकर उल्टी-सीधी बातें करता और अपने एक दोस्त को युवती का फोटो व्हाटसअप भी किया, जिसे उसके दोस्त ने युवती को दिखाया । तब युवती अपनी मां को घटना बताई और पुलिस चौकी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची । थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 642/2021 धारा 376 IPC दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।
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