बजट में की गयी घोषणा के बाद अब सालाना 7 लाख रुपये तक की आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर यह स्पष्ट किया गया है कि यह छूट नई टैक्स व्यवस्था का चयन करने वालों को मिलेगी।

आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 की गई। अब 6-9 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत और 12-15 लाख रुपये सालाना आय वालों पर 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा।

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