हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने एक दलित बच्ची से रेप के मामले में आरोपित पर जुर्म साबित होने में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना पिहानी क्षेत्र के निवासी चोटक्के ने 12 जून, 2019 की शाम करीब आठ बजे गांव की एक दलित बच्ची से रेप किया। पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता के मुताबिक, घटना से पहले उसकी बेटी एक तिलक समारोह में गई थी, जहां पर आरोपित मिला। उसे अपने साथ ले जाकर रेप किया। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर जुर्म साबित पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि में से आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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