छत्तीसगढ़: शराबी पिता अपनी मासूम बेटी से तीन साल तक करता रहा दुष्कर्म, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा..
बिलासपुर। शराबी पिता मासूम बेटी से तीन साल दुष्कर्म करता रहा। इसकी जानकारी होने पर बच्ची की बड़ी मां ने पुलिस की रक्षा टीम को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज कर पिता के खिलाफ जुर्म दर्ज किया।
मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सिरगिट्टी थाना में 11 वर्षीय बच्ची अपने पिता के साथ रहती थी। 20 जनवरी 2021 की दोपहर बच्ची के चीखने की आवास सुनकर पड़ोस में रहने वाली महिलाएं पहुंचीं। उन्होंने पिता को बच्ची के साथ गलत हरकत करने देखा।
इस पर पिता वहां से चला गया। आसपास के लोगों ने पूछताछ की तो बच्ची ने पिता द्वारा दुष्कर्म करने की जानकारी दी। रात 11 बजे आरोपित पिता शराब पीकर घर पहुंचा और बच्ची से फिर से मारपीट करने लगा। दूसरे दिन दोपहर पिता ने फिर बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर चाकू से वार कर बेटी को घायल कर दिया। पड़ोसियों ने बच्ची को घर से निकालकर उसकी बड़ी मां के पास भेज दिए।
बड़ी मम्मी ने सुबह बच्ची को वापस घर छोड़ दिया। साथ ही पुलिस की सुरक्षा टीम को फोन कर घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस टीम जांच करने मौके पर पहुंची। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि पिता तीन साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। पुलिस पिता को गिरफ्तार कर थाने ले गई। दुष्कर्म अपराध दर्ज कर आरोपित को जेल भेज दिया। जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाया। साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी पाया। उसे पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मां की हो चुकी है मौत
बच्ची की मां की मौत हो चुकी है। ऐसे में बच्ची पिता के साथ में रहती थी। घर में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। इसका फायदा उठाकर आरोपित बेटी से दुष्कर्म करता रहा। वहीं, डर के कारण बच्ची किसी से आपबीती नहीं बता रही थी।
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