रायगढ़/200 रुपए से अधिक का सामान बेचने पर बिल नहीं देने वाले दुकानदारों पर राज्य कर विभाग ने 20-20 हजार रुपए का जुर्माना शुरू किया। व्यापारियों की नाराजगी और मंत्री से शिकायत के बाद विभाग बैकफुट पर आया। अफसर अब व्यवसायियों की बैठक लेकर नियमों पर उन्हें जागरूक करेंगे।

दरअसल तीन दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे। व्यापारियों ने उनसे मुलाकात कर बताया कि व्यापारियों से छोटी खरीद-बिक्री का बिल नहीं दिए जाने पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर मंत्री सिंहदेव ने विभाग के अफसरों को पहले लोगों को जागरूक करने और फिर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे।

4 व्यापारियों से लिया जुर्माना, 50 से अधिक को नोटिस
राज्य कर विभाग ने खरसिया और रायगढ़ के व्यापारियों पर बिल नहीं काटने पर जीएसटी नियमों के तहत जुर्माना लगाया। 50 से अधिक व्यापारियों को नोटिस दिया गया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों का कहना है कि इन व्यापारियों से जुर्माना लिया गया। चैंबर के अध्यक्ष गोपी ठाकुर ने बताया कि व्यापारियों की पिछले दिनों लगातार शिकायतें आ रही थी। बिल नहीं दिए जाने पर जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारियों पर जुर्माना वसूला जा रहा था। चैंबर के सदस्यों और टैक्स सलाहकारों ने वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव से शिकायत की थी।
जीएसटी के नियम में कार्रवाई का प्रावधान
छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017, केन्द्रीय कानून के अनुसार जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी को टैक्स से जुड़े माल की ब्रिक्री करता है तो अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत रसीद जारी करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर 20 हजार रुपए की पेनल्टी होती है। इस नियम के तहत जनवरी 2022 से कार्रवाई की जानी है।
दुकानदार का नाम, जीएसटी नंबर व ग्राहक का पता जरूरी
माल का विवरण, मात्रा, मूल्य, टैक्स की दर और राशि
रसीद का नंबर और तारीख लिखना जरूरी
धीरे-धीरे होगी कार्रवाई, अभी जागरूक करेंगे
व्यापारियों के साथ मंत्री जी के साथ चर्चा हुई है, व्यापारी निराकरण वही किया गया बाकी जो नोटिस दिया, कार्रवाई धीरे-धीरे होगा। जो नोटिस जा चुका है, उसे सुधार कर कार्रवाई करेंगे नियमावली के मुताबिक जो कार्रवाई होगी उस पर बैठक लेकर व्यापारियों को जागरूक करेंगे।”
सीआर महिलांगे, उपायुक्त, राज्यकर विभाग
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