रायगढ़:-ठेले, गुमठी, सेलून आदि सब खुलेंगे…लेकिन कुछ गतिविधियों पर अभी भी प्रतिबंध जारी..शादी , दशगात्र के लिए भी मिली कुछ छूट…

जगन्नाथ बैरागी
रायगढ़: जिला कलेक्टर भीम सिंह ने आज एक आदेश पत्र जारी करते हुए निम्नलिखित गतिविधियों को संचालन करने की अनुमति दी है। वहीं कुछ गतिविधियों पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है।
जारी आदेश पत्र के अनुसार निम्नलिखित गतिविधियां आगामी आदेश पर्यंत तक पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगी।
1.1. सभी स्विमिंग पूल सिनेमा हॉल थिएटर पार्क तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।
1.2. स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शिक्षण गतिविधियां बंद रहेंगी।
1.3. सभी प्रकार की सभा जुलूस धरना प्रदर्शन सामाजिक राजनीतिक खेल एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे रिसोर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगे।
2. कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें शोपिंग मॉल व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुपरमार्केट सुपर बाजार फल दूध एवं सब्जी मंडी बाजार अनाज मंडी शोरूम क्लब मदिरा दुकान इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में प्रातः 6:00 से शाम 7:00 बजे तक खोले जा सकेंगे।
3. सैलून ब्यूटी पार्लर स्पा एवं जिम प्रातः 6:00 से शाम 7:00 बजे तक संचालित होंगे दुकान में आने वाले ग्राहकों को उपयोग होने वाले वस्त्र कपड़े स्वयं लाना होगा संचालक को इसकी जानकारी सूचना दुकान के बाहर प्रदर्शित चस्पा करना अनिवार्य होगा संचालक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे एवं एक व्यक्ति में उपयोगी उपकरण सामग्री को सैनिटाइज करने के पश्चात ही उपयोग में लाएंगे साथ ही ग्राहकों का नाम पता मोबाइल नंबर की जानकारी रजिस्टर में संधारित करेंगे।
4. होटल रेस्टोरेंट क्लब एवं बार रात्रि 10:00 बजे तक खुल सकेंगे आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किंतु डायनिंग हॉल रूम में उनके बैठक क्षमता के 50% से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी होटल रेस्टोरेंट ऑनलाइन टेलर फोन एक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक अवे को प्राथमिकता देंगे क्लब रेस्टोरेंट होटल से डिलीवरी का समय पूर्वतत रात्रि 9:00 बजे तक तथा आम जनता ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही होगी।
5.सभी ठेले गुमटी का संचालन प्रातः 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक की जा सकेगी। दो ठेलों के बीच 3 मीटर की दूरी रखना होगा बिना मास्क धारण किए ग्राहकों को सामान विक्रय प्रतिबंधित रहेगा ठेला में भीड़ होने की स्थिति में ठेला संचालक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
6.आवश्यक वस्तुओं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन मंडियों में थोक माल कार्गो फल सब्जी लोडिंग अनलोडिंग के अनुमति रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रहेगी।
7. वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गिरी के अतिरिक्त होटल मैरिज गार्डन में आयोजित की जा सकेगी। जिसमें व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 तथा अंत्येष्टि दशगात्र मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 निर्धारित की जाती है। मैरिज हाल संचालक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम पता मोबाइल नंबर की जानकारी रजिस्टर में संधारित करेगा। जिसकी एक प्रति संबंधित अनुविभागीय दंड अधिकारी को देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर साबुन से हाथ धोना सैनिटाइज करना तथा कार्यक्रम आयोजन हेतु नियम अनुसार संबंधित अनु विभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोजक को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा।
8. रायगढ़ जिले के सभी कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के 100% उपस्थिति के साथ सोशल डिस्टेंस मांस तथा सैनिटाइजर का उपयोग एवं करोना गाइडलाइन के अनुरूप प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण रूप से कार्यालय खोले जाएंगे। बैंक उप पंजीयक कार्यालय जहां अधिक भीड़ लगती है। वहां सोशल डिस्टेंस का उपयोग करते एक निर्धारित अंतराल अवधि में व्यक्ति उपभोक्ताओं को बुलाया जावे। जिससे आवश्यक अनावश्यक भीड़ ना हो। दृष्टिगत रखते हुए पूर्ववत टोकन ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे टेलीकॉम रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यों वर्क शॉप रैक प्वाइंट और लोडिंग अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के ठोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्वर्वत रहेगी।
9. सभी अस्पताल मेडिकल दुकाने क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं के होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
10. पेट्रोल पंप गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकान पूर्ण समाधि तक खुल सकेंगे किंतु गैस एजेंसी टेलिफोनिक या ऑनलाइन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को होम डिलीवरी प्राथमिकता देंगे।
11.शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा निर्धारित समय अवधि में मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीलवाड़ा नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।
12.सभी संचालित दुकानों में निशुल्क वितरण विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना आवश्यक होगा साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मात्र धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
13.प्रतिदिन शाम 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि कालीन लॉक डाउन लागू रहेगा जिसके दौरान होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल वेयरहाउस कार्गो फल सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग के अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
14.प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा जिसके दौरान केवल अस्पताल क्लीनिक मेडिकल दुकान पेट्रोल पंप तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समय अवधि में शासकीय उचित मूल्य दुकान ए एल पी जी न्यूज़ पेपर दुग्ध तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
15. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
16. उपयुक्त अवधि में रेल बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने जाने हेतु उनका टिकट ही पास होगा अपरिहार्य स्थितियों में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को एक पाठ के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा तथापि प्रतियोगी अन्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे पोस्टल टेलीकॉम एयरपोर्ट संचालन एवं रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 या वैक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों चिकित्सकों हेतु नियुक्त आ द्वारा जारी आई कार्ड पास के रूप में मान्य किया जावेगा।
17. आम जनता से य मधुर ह अपेक्षा की जाती है कि अति आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले एवं निकलते समय अनिवार्य रूप से मास्क धारण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में दौरे मास का उपयोग करना अपेक्षित है।
18. मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा किसी भी दुकान प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों को बिना मास के सामान विक्रय किया जाता है या फिजिकल डिस्टेंस का उल्लंघन करते हुए भीड़ भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन द्वारा इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर निम्नानुसार अर्थदंड आरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
19.यह आदेश कार्यालय कलेक्टर पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक शहर ग्रामीण यातायात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी तहसील अस्पताल थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।
20.राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश दिनांक 14/06/2021 से प्रभाव से होगा एवं आगामी आदेश पर्यंत लागू रहेगा।



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