रायगढ़, कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ जिले में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुये सामाजिक कार्यक्रमों, कोविड मरीजों द्वारा गाइडलाइन्स के पालन व उद्योगों के लिए विभिन्न ऐहतियाती निर्देश जारी किये हैं। जिसके तहत इस जिले के अन्तर्गत विवाह की अनुमति संबंधी आवदेन पत्र में ही वर और वधु पक्ष से विवाह में शामिल होने वाले परिजनों के नाम, पता तथा आधार नंबरों का विवरण लिया जाएगा। यह विवरण तहसीलदार द्वारा संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को भेजा जावेगा। विवाह के 02 दिवस पूर्व स्वास्थ्य विभाग का दल विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की जांच करेंगे, जांचोपरान्त निगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्ति ही विवाह में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। अनुमति पत्र तथा निगेटिव रिपोर्ट वाले व्यक्तियों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करायी जायेगी। थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र व्यक्ति ही विवाह समारोह में शामिल हों।

जिले के सभी तहसीलदार यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी ग्रामों में कोटवार के माध्यम से यह मुनादी कराया जाए कि होम आइसोलेशन वाले संक्रमित व्यक्ति घर में ही स्नान करें। निस्तारी तालाब में नहाने के लिए ग्रामीण बाल्टी मग्गा लेकर जाएंगे। तालाब या स्नान घाट से थोड़ी दूर नहाएंगे ताकि संक्रमित व्यक्ति के नहाने के बाद पानी तालाब में जाकर न मिले और तालाब का पानी दूषित न हो जिससे अन्य लोगों में संक्रमित होने की संभावना न रहे।
खदान संचालन/परिवहन में लगे कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, सेनिटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित करे। समय-समय पर कर्मचारियों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया करें तथा पॉजिटिव होने पर क्वारेंटीन करने की कार्यवाही करें। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
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