सारंगढ़। छत्तीसगढ़ शासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत हितग्राहियों को राहत देते हुए खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा बढ़ा दी है। शासन के निर्देशानुसार सितंबर 2026 के लिए जारी खाद्यान्न का वितरण अब 15 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। वहीं अक्टूबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
शासन ने जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री का भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पात्रतानुसार सभी हितग्राहियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर खाद्यान्न एवं अन्य राशन सामग्री का शत-प्रतिशत वितरण पूर्ण कराने को कहा गया है।
इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने जिले के समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को निर्धारित समय-सीमा में खाद्यान्न वितरण अनिवार्य रूप से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने उचित मूल्य दुकानों में नियमित एवं सुचारू वितरण व्यवस्था बनाए रखने, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखने तथा पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है। प्रशासन द्वारा राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पात्र हितग्राही को खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी न हो।

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