सारंगढ़ बिलाईगढ़, 16 फरवरी 2025/ व्याख्याता एल बी परमानंद रघुवंशी, प्रीतम साहू, सहायक ग्रेड 3 और सहायक प्राध्यापक अनुप टोप्पो ने निर्वाचन ड्यूटी के दौरान शराब सेवन किया, जिसके कारण उन्हें निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीन कार्य करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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