बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में फसल गिरदावरी के कार्य में लापरवाही के चलते एक महिला पटवारी को निलंबित कर दिया गया। जिले के कठिया, पेंड्री, झलमला, राका और कुरुद गांवों के विभिन्न खसरा नंबरों में सत्यापन के दौरान त्रुटियां पाई गईं, जिसके बाद संबंधित पटवारी पर यह कार्रवाई की गई।

यहां देखिए सस्पेंड आदेश
शासन के निर्देशानुसार पटवारियों द्वारा की गई फसल गिरदावरी का जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराया गया। जांच में यह पाया गया कि हल्का नंबर 20 की पटवारी अश्विनी भास्कर ने खाली खेत और अन्य फसल वाले क्षेत्रों को धान की फसल के रूप में दर्ज किया था।
कारण बताओ नोटिस के बाद निलंबन
जिला स्तरीय सत्यापन में हुई त्रुटियों के कारण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला, सुश्री पिंकी मनहर ने भास्कर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
निलंबन आदेश और प्रभार सौंपा गया
पटवारी अश्विनी भास्कर को गिरदावरी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय, बेरला रहेगा। उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नवरतन साहू, पटवारी तहसील भिभौरी को उनके कार्यों के साथ-साथ हल्का नंबर 19, 20 और 21 का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से सौंपा गया है।
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