CCTV कैमरा लगा कर महंत करता था गंदा काम, एक दिन मां बेटी की पड़ी नजर तो…

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महंत की काली करतूत की खूब चर्चा हो रही है. इस महंत ने गंगनहर घाट स्थित महिला चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा था. सीसीटीवी कैमरा लगवा कर महंत गंग नहर में नहाने आने वाली हर लड़कियों और महिलाओं का अश्लील वीडियो देखा करता था.
एक दिन एक महिला अपनी 14 साल की बेटी के साथ चेंजिंग रूम में कपड़ा बदल रही थी, तभी महिला की नजर चेंजिंग रूम के एक कोने में पड़ी. महिला को चेंजिंग रूम में एक छुपाया हुआ कैमरा नजर आया. महिला और बेटी सीसीटीवी कैमरा देखते ही अपने आपको संभाली, लेकिन तबतक कांड हो चुका था. महिला और उसकी बेटी का कपड़ा बदलते वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था.
महिला तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच कर इस बात की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच की तो यह बात सच निकली. महिला की शिकायत पर महंत पर एफआईआर दर्ज की गई. महिला ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि वह 21 मई को अपनी 14 साल की बेटी के साथ चेंजिंग रूम में कपड़ा बदलने गईं थीं. तभी मेरी नजर चेंजिंग रूम में छुपा कर रखी एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी. इसको देखकर मेरे होश उड़ गए.’
शौकीन महंत ऐसे फंसा जाल में
महिला की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने 23 मई को मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया. गाजियाबाद पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि चेंजिंग रूम में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वह महंत के मोबाइल से सीधे कनेक्ट था. महंत कहीं भी रहता है वह वाईफाई से वीडियो देखते रहता था. पुलिस ने महंत का मोबाइल कब्जे में ले लिया तो उसमें 320 वीडियो मिले.
पुलिस ने महंत के मोबाइल को लैब में जांच के लिए भेजा तकिर पता चले कि महंत ने कितने वीडियो डीलिट किए हैं. आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस को महंत का मोबाइल मिला, लेकिन महंत नहीं मिल रहा है. कहा जा रहा है कि महंत फरार हो गया है और उसकी तलाश में पुलिस गाजियाबाद के साथ-साथ हरिद्वार, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज में दबिश दे रही है. महंत पुलिस को बार-बार चकमा दे रहा है. इससे तंग आकर गाजियाबाद पुलिस ने अब महंत पर 25 हजार का इनाम घोषित कर दिया.
आपको बता दें कि देश में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो चुका है. ऐसे में महंत मुकेश गोस्वामी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. क्योंकि इस मामले में अगर और एफआईआर दर्ज होती हैं तो महंत को 7 साल से लेकर उम्रकैद की भी सजा हो सकती है. नए कानून में वीडियोग्राफी सहित कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सबूत माने गए हैं और महंत के मोबाइल में इस तरह के तमाम वीडियो हैं.
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