क्योंकि मैं सांसद बन गया, वे बुलडोजर लेकर आएंगे; हाईकोर्ट में यूसुफ पठान ने क्या कहा, पढ़िए…

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी और तृणमूल सांसद यूसुफ पठान ने जमीन अतिक्रमण को लेकर वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (वीएमसी) का नोटिस मिलने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
पठान को 6 जून को नोटिस देते हुए तंदलजा में स्थित वीएमसी के मालिकना हक वाले प्लॉट से 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है।
पठना ने कोर्ट को सूचना दी है कि उन्होंने उस जमीन के लिए 2012 में आवेदन दिया था और कॉर्पोरेशन ने 2014 में दूसरे प्लान का प्रस्ताव दिया था। पठान के वकील ने हाई कोर्ट से कहा, ‘मैं हाल ही में लोकसभा चुनाव में चुना गया और मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं एक दूसरी पार्टी से चुना गया। पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया गया और अचानक चुनाव परिणाम के बाद 6 जून को एक नोटिस भेज दिया गया। यदि मैंने उनकी मांग नहीं मानी तो वे बुलडोजर लेकर आएंगे।’
पठान ने कोर्ट से कहा कि वीएमसी ने उन्हें और उनके भाई को जमीन आवंटित करने का संकल्प लिया था और राज्य को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। पठान के आवेदन पर गुजरात हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी शासित वीएमसी से जानकारी मांगी है। वीएमसी के नोटिस में दावा किया गया है कि पूर्व क्रिकेटर ने निगम की जमीन पर अस्तबल बना लिया है, जिस पर भाजपा पार्षद विजय पवार ने जमीन को वापस हासिल किए जाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को जनरल मीटिंग में पारित किया गया था जिसके बाद वोडदरा म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने पठान को नोटिस जारी किया।
इससे पहले पवार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि वीएमसी के मालिकाना हक वाले आवासीय प्लॉट की मांग पठान ने की थी क्योंकि यह तब उनके बन रहे घर से सटा हुआ था। पठान ने करीब 57 हजार प्रति स्क्वॉयर मीटर का ऑफर किया था। प्रस्ताव को वीएमसी ने पास कर दिया था, लेकिन पवार ने कहा कि राज्य सरकार के पास मंजूरी देने या नहीं देना का अंतिम शक्ति है। वार्ड 10 के भाजपा पार्षद नितिन डोंघा ने भी पठान के खिलाफ जमीन हथियाने का केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर को लेटर भी दिया है। हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी।
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