सारंगढ़ । शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने वाले युवक के दुष्कर्म का दुष्परिणाम युवती को भुगतना पड़ रहा है । मामला सारंगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम कटेकोनी का है । प्रार्थी रिंकी कुर्रे(बदला हुआ नाम) उम्र 18 वर्ष 6 माह के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करने वाले आरोपी प्रताप रात्रे पिता कोमल सिंह रात्रे उम्र 27 वर्ष निवासी कटेकोनी के द्वारा प्रार्थी के साथ शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध 14 मार्च 24 को किया। उसके बाद फिर संबंध बनाता रहा । घटना की शुरु आत मोबाइल के माध्यम से युवक ने युवती से जानकारी मांगा की मां बाबूजी घर में है उस दिन लड़की के माता-पिता कहीं गए हुए थे । उसने जान कारी दी की नहीं है , तब युवक उसके घर आया और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया । शादी का प्रलोभन बार-बार देता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा ।अप्रैल में युवती को पता चला की वह गर्भवती हो गई है । तब उसने युवक से शादी करने की बात कही । तब प्रताप रात्रे शादी से मुकर गया , तब प्रार्थी रितु कुर्रे सारंगढ़ थाना आकर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करवायी । कोतवाली थाना प्रभारी भावना सिंह त्वरित आरोपी प्रताप रात्रे को उसके गांव से पकड़ कर लाई और उसके खिलाफ भादवी 1860 के धारा 376 ( 2 ) ( N ) के साथ 1880 की धारा 417 लगाकर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां आरोपी का जमानत खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया ।

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