रायगढ़ | फास्ट ट्रैक अदालत की विशेष जज प्रतिभा वर्मा ने शुक्रवार को 17 साल की नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

जानकारी के मुताबिक पुसौर थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी से शंकर सिदार नामक युवक की पहचान हुई। शंकर ने उसे प्रेम करने की बात कही। शादी का झांसा देकर उसने किशोरी से संबंध बनाए। वह कई दिनों तक किशोरी का शारीरिक शोषण करता रहा। उसने धमकाया भी कि यदि किसी से यह सब बताया तो वह उसे जान से मार देगा। कुछ महीनों तक किशोरी तबीयत बिगड़ी तो परिजन अस्पताल ले गए। जांच कराने पर पता चला कि किशोरी को 24 महीने का गर्भ है। परिजन किशोरी को लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई थी।
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