सारंगढ़

सारंगढ़: गांव के दो युवकों ने किया मारपीट, प्रताड़ना से तंग आकर शर्मशार युवक ने ज़हर खाकर कर ली आत्महत्या….

सारंगढ़। सारंगढ बिलाईगढ़ जिला के सारंगढ़ कोतवाली थानार्नृतगत ग्राम खुर्सी मे गांव के दो युवक के द्वारा डोरीलाल वारे के साथ ना सिर्फ जमकर मारपीट किया गया बल्कि फिर से मारपीट करने की धमकी दिया गया। साथ ही प्रतिदिन मारपीट की धमकी की प्रताड़गा से तंग आकर पिड़ित युवक आत्मग्लानी महसूस करने लगा तथा आवेश मे आकर जहर सेवन कर लिया। पिडित युवक को उपचार के लिये निजी हस्पताल मे भर्ती किया गया किन्तु वहा उसकी मौत हो गई। मृतक को आत्महत्या के लिये प्रताड़ित करने वाले आरोपियो पर भादवि 306, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़ के निजी हस्पताल राधाकृष्ण अस्तपाल के द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया कि डोरीलाल वारे पिता मनोहर वारे उम्र 32 वर्ष पुरूष ग्राम/शहर खुर्सी पोस्ट तहसील सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ (छ.ग.) का निवासी है यह मरीज दिनांक 11.07.23 समय 07: 30 बजे को गंभीर हालत में उसके परिजनो द्वारा भर्ती कराया गया था जिसका रूरुष्ट. नंबर दिनांक 11.07.23 को समय 1030 शबजे उपचार के उपरांत मरीज की मृत्यु हो गई। इस सूचना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू किया जिसमे जानकारी हुआ कि मृतक डोरीलाल बारे ने जहर का सेवन किया है। इसके कारणो का पता लगाने के लिये पुलिस ने गवाहो का कथन लिया जिसमें मृतक के भाई तालेश्वर वारे पिता स्व0 मनोहर वारे उम्र 30 वर्ष सा0 खुर्सी थाना सारंगढ तथा गवाह पंचान संतोष खुटे पिता साखी राम खुटे उम्र 37 वर्ष सा0 खुर्सी थाना सारंगढ, परमानंद निराला पिता गणेश राम निराला उम्र 37 वर्ष सा0 खुर्सी थाना सारंगढ से कथन दर्ज किया अपने अपने कथन में बताये कि मृतक डोरीलाल वारे के साथ में दिनांक 08.07.23 को हंसराज निराला, भीम प्रसाद निराला मारपीट किये थे ओर रोज मारने पीटने की धमकी देते थे जिसके क1रणा प्रताडित होकर आत्मग्लानी महसस करने तथा प्रताडित करने के कारण दिनांक 11.07.23 के करीबन 07 बजे शाम को जहर सेवन कर लिया जिसको ईलाज के लिये श्री राधा कृष्ण अस्पताल सारंगढ लाकर भर्ती किये ईलाज के दौरान मृत्यु हो गया बताये है।

संपूर्ण जांच पर आरोपी हंसराज निराला पिता मोहन निराला तथा भीम प्रसाद निराला पिता भारद्वाज निराला के द्वारा मृतक को मारपीट करने एवं आये दिन मारपीट की धमकी देने के कारण प्रताडित होकर अत्मग्लानी वश जहर सेवन कर आत्म हत्या करना पाया गया आरोपीगण का कृत्य धारा 306,34 ता0हि0 का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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