कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने छग पेयजल परिरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायगढ़ संपूर्ण जिले को 19 अप्रैल से 31 जुलाई तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 6 अंतर्गत रायगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुम॒ति के बिना कोई नलकूप, पानी या पानी के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद व नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय की सीमा अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा। उक्त अनुक्रम में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी।

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