जगन्नाथ बैरागी

रायगढ़। खाद्य विभाग की टीम ने क्रेशर उद्योग गौण खनिज क्षेत्र गुड़ेली में एक संदिग्ध ट्रक को जांच में लिया गया, जहां पर वाहन क्रमांक GJ 12 AZ 3506 का खाद्य विभाग ने संज्ञान लिया तो पाया गया की उक्त वाहन में 29200 लीटर बिना अनुमति के बायो डीजल होना पाया गया।

उक्त अवैध बायो डीजल के व्यापार में रायगढ़ निवासी संदीप अग्रवाल का नाम सामने आया है। अभी उक्त वाहन को टीमरलगा पेट्रोल पंप पर अभिरक्षा में रखा गया है।
बता दे की सहायक खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह, खाद्य निरीक्षक रवि राज, विद्यानंद पटेल के नेतृत्व में उक्त कार्यवाही को किया गया है।
छत्तीसगढ़ में बायो डीजल की अनुमति नहीं-
बता दे की बायो डीजल बेचने की अनुमति छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं है, इसके इस्तेमाल के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना पड़ता है।
उद्योगों में धडल्ले से खपाया जाता है अवैध बायो डीजल-
ज्ञात हो कि टीमरलगा और गुडेली में संचालित क्रेसरों में बहुत अधिक मात्रा में अवैध बायो डीजल के उपयोग की खबर आती रही है,कुछ व्यापारियों के द्वारा पैसा बचाने की मंशा से यह बायो डीजल का खुला उपयोग किया जाता रहा है, बहरहाल खाद्य विभाग के इस कार्यवाही ने ऐसे लोगों की नींद हराम कर दी है।
उक्त कार्यवाही में चितरंजन सिंह सहायक खाद्य अधिकारी, रवि राज खाद्य निरीक्षक, विद्यानंद पटेल खाद्य निरीक्षक, अंजनी राव खाद्य निरीक्षक, चूड़ामणि खाद्य निरीक्षक की टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया है।
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